उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004, जिसे मुलायम सिंह सरकार ने विधानमंडल से पारित करवाया था, उसपर टिप्पणी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा के माध्यम से प्रदान की जानेवाली कामिल-फाजिल डिग्री को असंवैधानिक करार दे दिया है।शिखर कोर्ट ने कहा है,‘‘मदरसों से प्रदाय की जानेवाली स्नातक और परास्नातक डिग्री (कामिल-फाजिल) यूजीसी एक्ट के विरूद्ध होने से ये असंवैधानिक हैं।’’सवाल यही कि जब मदरसों से प्रदाय की जानेवाली डिग्रियां अवैध हैं, तब देश में धर्मविषयक तालीम की क्या जरूरत, जो असंवैधानिक डिग्रियां बांटकर डिग्रीधारियों को जहां काहिल व जाहिल बना रहे हैं, वहीं आतंकियों व जेहादियों की फौज खड़ी